Farm Pond Subsidy Yojana: खेत में तालाब बनवाने के लिए मिलेगे 1.5 लाख रूपये जानिए क्या है यह योजना 

Farm Pond Subsidy Yojana 2024: सरकार ने निकाली नयी योजना खरीफ सीजन में किसानो को सिच्चाई की सुविधा मिल सके इसके लिए राजस्थान सरकार ने पहल की है राज्य सरकार की और से किसानो को खेत में तालाब  बनवाने के लिए आर्थिक मदद की जा रही है इस योजना का फायदा उठाकर किसान अपने खेत में तालाब बनाकर वर्षा जल को संचित कर सकेगे और इस पानी को अपने खेतो में सिच्चाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकेगे |

Farm Pond Subsidy Yojana Rajasthan 2024

बता दे राज्य में गिरते भूचर स्तर की वजह से खेती किसानी पर सीधा असर पड़ रहा है सिच्चाई की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं गिरते भूजल स्तर के कारण जल के सर्वेक्षण व कुशलम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पर ड्रॉप मोर ड्रॉप और अदर इंटरवेंशन योजना के तहत फॉर्म पंड बनवाया जा रहा है योजना के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और सीमांत किसानों को 1200 घन मीटर पर इकाई लागत का 70 फी यह अधिकतम 73500 दिए जाएंगे कच्चे फार्म पर इकाई लागत का 90 फीदी या ₹135000 और अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का 60 फीदी या अधिकतम कच्चे फार्म पर और इकाई लागत का 80 फीदी या प्लास्टिक लाइनिंग पर जो भी कम हो अनुदान दिए है न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता की फार्म पौंड पर ही अनुदान दिए है

जिस किसान के पास खुद के नाम एक ही स्थान पर न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर और संयुक्त खातेदारी की स्थिति में भी 0.3 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि हो अनुदान के पात्र होंगे अनुदान के लिए किसानों को जमाबंदी की नकल 6 माह से पुरानी ना हो और जिस खसरे में फार्म पौंड बनाना है उसका राजस्व विभाग द्वारा जारी नक्शा देना होगा बता दें कि फार्म पौंड हेक्टेयर और संयुक्त खातेदारी की स्थिति में भी 0.3 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि हो अनुदान के पात्र होंगे बता दें कि खेत में तालाब के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है किसान राज किसान साथी पोर्टल पर जनाधार के माध्यम से या ईमित्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास जमाबंदी खेत का नक्शा जन आधार कार्ड और आधार कार्ड होना आवश्यक है

यह योजना राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के अंतर्गत आती है, जो राज्य में किसानों की मदद के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित करता है। खेत तलाई अनुदान योजना के माध्यम से सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना और उनके खेती के उत्पादन को बढ़ावा देना है।

राजस्थान खेत तलाई अनुदान योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि निम्नलिखित है:

  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमांत कृषक:
    • कच्चे फार्म पौण्ड पर इकाई लागत का 70% या अधिकतम ₹73,500
    • प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौण्ड पर 90% या अधिकतम ₹1,35,000
  • अन्य श्रेणी के किसान:
    • कच्चे फार्म पौण्ड पर इकाई लागत का 60% या अधिकतम ₹63,000
    • प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौण्ड पर 80% या अधिकतम ₹1,20,000
किसान श्रेणीकच्चे फार्म पौण्ड (अनुदान प्रतिशत/राशि)प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौण्ड (अनुदान प्रतिशत/राशि)
अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु एवं सीमांत कृषकइकाई लागत का 70% या अधिकतम ₹73,500इकाई लागत का 90% या अधिकतम ₹1,35,000
अन्य श्रेणी के किसानइकाई लागत का 60% या अधिकतम ₹63,000इकाई लागत का 80% या अधिकतम ₹1,20,000

Farm Pond योजना के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ पात्रता मापदंडों का पालन करना होता है:

  • किसान के पास कम से कम 0.3 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
  • संयुक्त खातेदार की स्थिति में भी कम से कम 0.3 हेक्टेयर भूमि आवश्यक है।
  • लघु और सीमांत किसान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को अधिक अनुदान राशि दी जाती है।

राजस्थान खेत तलाई अनुदान योजना के दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जनाधार कार्ड
  • जमाबंदी की नकल (6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए)
  • बैंक खाता विवरण
  • भूमि से संबंधित दस्तावेज
  • SSO ID- स्वयं आवेदन करने पर
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

राजस्थान खेत तलाई योजना के लाभ | Benefits of Rajasthan Khet Talai Yojana

  •  जल तालाब के निर्माण से बारिश का  पानी संचित होता है जिसे बाद में सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है।
  • जल संकट से निजात: जल संकट के समय यह तालाब किसानों के लिए पानी का महत्वपूर्ण स्रोत बनता है।
  • फसल उत्पादन में वृद्धि: पर्याप्त पानी मिलने से फसल की पैदावार बढ़ती है, जिससे किसान की आय में वृद्धि होती है।

खेत तलाई अनुदान योजना राजस्थान के महत्वपूर्ण लिंक

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